शासकीय भूमि फ़र्ज़ीवाड़ा प्रकरण: पटवारी अजेन्द्र टोप्पो निलंबित, अतिरिक्त प्रभार भी हटाया गया

शासकीय भूमि फ़र्ज़ीवाड़ा प्रकरण: पटवारी अजेन्द्र टोप्पो निलंबित, अतिरिक्त प्रभार भी हटाया गया

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 शासकीय भूमि, निजी भूमि धोखाधड़ी प्रकरण:कोदौरा पटवारी अजेन्द्र टोप्पो निलंबित, अतिरिक्त प्रभार भी हटाया गया -एसडीएम राजपुर ने की  कार्यवाही.





बलरामपुर

(समाचारवाणी न्यूज़)

बलरामपुर जिले के राजपुर तहसील अंतर्गत ग्राम कोदौरा क्षेत्र में ग्राम पंचायत  सेमराकटरा, भेण्डरी, करमडीहा, कोटडीह, पकराड़ी, तोनी, कोदौरा सहित कई गांवों में शासकीय भूमि एवं आदिवासी किसानों की निजी भूमि पर बड़े पैमाने पर 60 से 70 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े की शिकायतों के बाद राजस्व विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। अनुविभागीय अधिकारी  राजपुर देवेंद्र प्रधान द्वारा जारी आदेश में पटवारी अजेन्द्र टोप्पो (हल्का क्र. 01) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, वहीं दूसरे आदेश में उन्हें दो पंचायत के अतिरिक्त प्रभार से भी मुक्त किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत पकराड़ी, सेमराकटरा, भेण्डरी, करमडीहा, कोटडीह द्वारा तहसीलदार राजपुर के समक्ष दिनांक 05/12/2025 को शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि  विरेन्द्र गुप्ता पिता विजय गुप्ता द्वारा अपने परिवार के नरेन्द्र गुप्ता पिता विजय गुप्ता, धर्मेन्द्र गुप्ता पिता विजय गुप्ता, सरिता गुप्ता पति विजय गुप्ता, प्रियंका गुप्ता पति विरेन्द्र गुप्ता, बिन्दा देवी पति बजरंगी, विजय गुप्ता पिता लक्ष्मण गुप्ता, निवासी कोटडीह, वर्तमान निवासी कोदौरा, तहसील राजपुर, जिला बलरामपुर-रा०गंज (छ०ग०) के द्वारा छ०ग०शासन बड़े झाड़ के जंगल/छोटे झाड़ के जंगल मद की भूमि को फर्जी तरीके से धान विक्रय हेतु अपने नाम करा लिया गया है।

तहसीलदार राजपुर द्वारा उपरोक्त शिकायत के संबंध में जॉच प्रतिवेदन के अनुसार मैनुअल रिकार्ड में किसी प्रकार का संशोधन हेतु आदेश अंकित नहीं है। बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के ऑनलाईन रिकार्ड के कैफियत कॉलम में पटवारी आई डी से नाम जोड़ा गया है। भूमिस्वामी एवं शासकीय खसरों में विरेन्द्र गुप्ता एवं उनके परिवार के नाम को पटवारी आईडी से फर्जी तरीके से धान विक्रय हेतु जोडा गया है। तहसीलदार राजपुर की जांच तथा उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद इन आरोपों को गंभीर मानते हुए राजपुर एसडीएम देवेंद्र प्रधान ने सेवा नियमों के तहत पटवारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत निलंबित करने का आदेश जारी किया।निलंबन अवधि के दौरान पटवारी अजेन्द्र टोप्पो का मुख्यालय तहसीलदार कार्यालय, राजपुर निर्धारित किया गया है और अवधि में  अजेन्द्र टोप्पो, पटवारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

अगले ही दिन दूसरा आदेश: अतिरिक्त प्रभार से भी मुक्त

09 दिसंबर 2025 को जारी दूसरे आदेश में, निलंबन के चलते पटवारी हल्का क्रमांक 01 कोदौरा तथा अतिरिक्त प्रभार हल्का क्रमांक 02 भेण्डरी से भी अजेंद्र टोप्पो को मुक्त कर दिया गया है।अजेन्द्र टोप्पो के निलंबित होने के फलस्वरूप रजाउल हसन, पटवारी को पटवारी हल्का नं. 09 झिंगो के साथ-साथ पटवारी हल्का नम्बर 01 कोदौरा एवं 02 भेण्डरी का अतिरिक्त प्रभार अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है।





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