कलेक्टर श्रीमति चंदन संजय त्रिपाठी की अपील: विशेष आधार शिविर में पहुंचकर दूर कराएं आधार की त्रुटियां

कलेक्टर श्रीमति चंदन संजय त्रिपाठी की अपील: विशेष आधार शिविर में पहुंचकर दूर कराएं आधार की त्रुटियां

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  •  आधार से जुड़ी हर समस्या का होगा समाधान, 14 से 16 अक्टूबर तक विकासखंडों में लगेंगे विशेष आधार शिविर.
  • जनपद पंचायत कार्यालयों में लगेगा विशेष आधार शिविर, नया पंजीयन और अपडेट दोनों की सुविधा.

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बलरामपुर

(समाचारवाणी) 

 शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में आधार संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहे नागरिकों के लिए जिला प्रशासन द्वारा विकासखंड स्तर पर विशेष आधार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। चिप्स के सहयोग से ये शिविर 14 अक्टूबर को जनपद पंचायत कार्यालय बलरामपुर, 15 अक्टूबर को जनपद पंचायत कार्यालय शंकरगढ़ तथा 16 अक्टूबर को जनपद पंचायत कार्यालय कुसमी में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगेंगे। इनमें नया आधार पंजीयन होने के साथ ही पंजीकृत आधार की त्रुटियों का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा।

कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने जिलेवासियों से शिविर में पहुंचकर इसका लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज के समय में आधार प्रत्येक नागरिक की अनिवार्य पहचान बन चुका है और केंद्र एवं राज्य शासन की लगभग सभी योजनाओं का लाभ इसी के माध्यम से हितग्राहियों तक पहुंचता है। किसानों के एग्रीस्टैक पंजीयन, विद्यार्थियों की अपार आईडी और पैन कार्ड से लेकर बैंक खातों की लिंकिंग तक, हर आवश्यक प्रक्रिया आधार से जुड़ी है। ऐसे में आधार में छोटी-सी त्रुटि भी पात्र व्यक्ति को उसके अधिकार से वंचित कर सकती है। कलेक्टर ने कहा कि जिनका आधार अब तक नहीं बना है या जिनके आधार में कोई गड़बड़ी है, वे अपने विकासखंड के शिविर में अवश्य पहुंचें और इस अवसर का लाभ उठाएं।

शिविरों में बायोमेट्रिक मिसमैच, आधार निरस्त या निष्क्रिय होने, जन्मतिथि एवं जेंडर संबंधी त्रुटि तथा अपडेट के दौरान फिंगरप्रिंट या आइरिस दर्ज न होने जैसी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही नाम, जन्मतिथि और पते में सुधार की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आवेदक की स्वयं उपस्थिति अनिवार्य होगी।

नए पंजीयन के लिए 17 वर्ष तक के बच्चों हेतु जन्म प्रमाण पत्र तथा माता-पिता का आधार कार्ड आवश्यक है, जबकि 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक वोटर आईडी, 10वीं की अंकसूची, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा भारतीय पासपोर्ट में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। नाम एवं जन्मतिथि सुधार के लिए बीआरएन युक्त जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की अंकसूची या पासपोर्ट जैसे मान्य दस्तावेज लगेंगे। पता परिवार के मुखिया के आधार के आधार पर अथवा सरपंच, ग्रुप-ए या ग्रुप-बी अधिकारी या प्रधानाचार्य द्वारा मोहर एवं हस्ताक्षर सहित प्रमाणित यूआईडीएआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट से अपडेट कराया जा सकेगा। आवेदकों से मूल एवं वैध दस्तावेज साथ लाने का आग्रह किया गया है। अधिक जानकारी myaadhaar.gov.in पर अथवा शिविर में मौजूद ऑपरेटर से प्राप्त की जा सकती है।

शिविरों के सफल आयोजन के लिए कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारियों, जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को गांव-गांव मुनादी कराने और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस सुविधा का लाभ ले सकें।

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