राजपुर (बलरामपुर)
Samachar Vani news
राजपुर पुलिस टीम द्वारा रोड एक्सीडेंट की घटना को ध्यान में रखते हुए सघन वाहन चेकिंग किया जा रहा है।वाहन चेकिंग में नशे की हालत में बोलेरो वाहन चलाने वाले के विरुद्ध न्यायालय ने दस हजार के अर्थ दण्ड से दंडित किया।
कल शाम को वाहन चेकिंग के दौरान बोलेरो वाहन क्रमांक सीजी 15-सीएस-5967 का चालक महावीर पिता जग़रनाथ राम पता-त्रिपुरी बरिपाठ कुसमी थाना कुसमी स्वयं के बोलेरो को नशे के हालत में वाहन चलाते पाया गया जिसे तत्काल चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सक के चिकित्सीय रिपोर्ट में चालक द्वारा शराब का सेवन करना पाया गया । बोलेरो वाहन चालक को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह द्वारा जप्ती कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया गया । न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर द्वारा रुपए 10,000/- (रुपये दस हज़ार ) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है ।


