प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का दबाव देने वाला युवक गिरफ्तार

प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का दबाव देने वाला युवक गिरफ्तार

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राजपुर 

(समाचार वाणी )

 प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करने वाले एक अगरिया युवक को राजपुर पुलिस ने आज गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है,जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मरका डांड की यह घटना है, जहां पर केश्वर अगरिया द्वारा प्रार्थी दशरथ प्रजापति को ईसाई धर्म स्वीकार करने का दबाव बना रहा था। इसके साथ वह हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बातें भी कहता था। राजपुर पुलिस ने प्रार्थी के अपराध पर आज आरोपी को धर्म परिवर्तन करने के प्रयास में गिरफ्तार किया है।


 मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी दशरथ प्रजापति निवासी ग्राम मरकाडांड द्वारा थाना राजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि गाँव का केशवर अगरिया जो बीते एक वर्ष पूर्व से आये दिन लगातार प्रलोभन देकर बोलते रहता था कि तुम ईसाई धर्म अपना लो तुम्हारा दुःख तकलीफ़ दूर हो जायेगा। बहुत लोग ईसाई धर्म अपना लिए हैं सब सीख गये हैं। तुम भी हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लो। साथ में यह भी प्रलोभन देता है, मेरा घर परिवार पहले बहुत तकलीफ़ में रहता था जब से हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया हूँ उसी समय से मेरा दुःख तकलीफ़ दूर हो गया है।केशवर अगरिया अपने घर पर रात को भी ढोलक, डफली को काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बजाता है जिससे  पड़ोस के लोगों को परेशानी होती है। 
 केशवर अगरिया बाइबल बुक दिखाकर बाइबल l को घर में रखने व रोज़ पढ़ने के लिय प्रलोभन देता है। केशवर अगरिया सप्ताह के प्रत्येक रविवार को बाहर के लोगों को इक्कठा कर प्रार्थना करवाता है, तथा भीड़ के जाने के बाद बोलते रहता है कि देखो कितना लोग आए थे तुम भी हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लो ।तुम्हारे हिंदू धर्म में कोई शक्ति नहीं है कहकर ज़बरदस्ती हिंदू धर्म छोड़ने के लिए कहता है। गाँव वाले पूर्व में केशवर अगरिया को ज़बरदस्ती दबाव नहीं करने के  लिए समझाईस दिए भी थे। केशवर अगरिया द्वारा दिनांक 8.9.24 को पुनः प्रार्थी दशरथ प्रजापति को हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के आशय से धार्मिक भावनाओं को आहत व अपमानित किया तथा लगातार आहत अपमानित करते आ रहा है कि  रिपोर्ट पर थाना में अपराध क्रमांक-296 धारा-299 BNS तथा छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा-4 के तहत अपराध पंजिबध कर विवेचना में लिया गया।

       विवेचना में आरोपी केशवर अगरिया के पास धर्म प्रचार सम्बन्धी बाइबल बुक ढोलक डफली आदि जप्त किया गया है आरोपी के ख़िलाफ़ अपराध घटित करना पाए जाने से गिरफ़्तार कर न्यायालय पेश किया गया, जहां से 15 दिवस की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस कार्यवाही में निरीक्षक भारद्वाज सिंह, प्रधान-आरक्षक राजेंद्र ध्रुव,अनिल पैकरा, आरक्षक नरेंद्र कश्यप, जगजीवन पैकरा, नानेस्वार राम, अमृत सिंह , की मुख्य भूमिका रही है।

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