बहुचर्चित जमीन घोटाले में सभी रजिस्ट्रियां शून्य घोषित

बहुचर्चित जमीन घोटाले में सभी रजिस्ट्रियां शून्य घोषित

samacharvani.com
0

 

जिला कलेक्टर न्यायालय में आज बहुचर्चित राजमोहिनी देवी भवन के पीछे शासकीय नजूल भूमि को गलत तरीके से खरीद बिक्री किए जाने के मामले में कार्रवाई करते हुए समस्त रजिस्ट्री को शून्य करते हुए , उक्त भूमि को शासकीय गोचर मद में दर्ज करने के निर्देश सरगुजा कलेक्टर ने दिए हैं।



अंबिकापुर(समाचारवाणी)

 अंबिकापुर नगर में राजमोहनी देवी भवन के पीछे गोचर मद की बहुचर्चित जमीन घोटाले मामले में कलेक्टर न्यायालय ने बड़ा फैसला किया है। बंशु लोहार मामले में सभी रजिस्ट्रियां शून्य घोषित करते हुए जमीन पुनः गोचर मद में दर्ज करने और वापस शासकीय मद में दर्ज करने का आदेश नजूल अधिकारी को दिया है। आज कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई के दौरान बांशु उर्फ बुटकुल लोहार के उपस्थित नहीं होने एवं मामले में  गवाहों के बयान के आधार पर समस्त प्रकरण की सुनवाई के बाद सरगुजा कलेक्टर श्री विलास भोसकर ने आज बनसू लोहार मामले में सभी रजिस्ट्री को शून्य घोषित करने का आदेश जारी किया है इस आदेश से शहर में मामले से जुड़े लोगों में हलचल पैदा हो गई है।

आज गुरुवार को तीन बजे ऑनलाइन माध्यम से शुरू हुई कलेक्टर न्यायालय में  बाहुचर्चित जमीन घोटाले में बंसू उर्फ भटकुल को पुनः बुलाया गया। लेकिन उसकी लगातर अनुपस्थिति के बाद आज कलेक्टर ने मामले में तैयार 19 पृष्ठ का आदेश जारी करते हुए कहा कि बंसू प्रति छत्तीसगढ़ शासन मामले में प्रावधानों व संहिता के विपरीत पाए जाने से निरस्त किया जाता है एवं नमनाकला स्थित भूमि 243/1 रकबा 1.710 हे. (4.22 एकड़) भूमि को पूर्ववत शासकीय मद में दर्ज किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। साथ ही नजूल अधिकारी को रिकार्ड दुरुस्त कर प्रतिवेदन भेजने कहा गया है। बंसू आ. भटकुल ने गलत तरीके से शासकीय भूमि को रजिस्ट्री की है जिसमें सभी अंतरण, रजिस्ट्री शून्य करते हुए पुनः शासकीय मद में दर्ज किया जा रहा है।

नमनाकला राजमोहनी देवी भवन के पीछे स्थित लगभग सवा 4 एकड़ गोचर मद की भूमि को राजस्व के अधिकारियों-कर्मचारियों ने भूमाफियों से सांठगांठ कर बंसू आ. भटकुल के नाम दर्ज करा कौड़ियों के दाम पर बेचे जाने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए भू-माफियाओं को कड़ा संदेश दिया है। मामले में कुछ दिन पूर्व ही प्रशासन की शिकायत पर तात्कालिक नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो, राहुल सिंह आरआई,नारायण सिंह आरआई एवं नजूल कार्यालय का रीडर अजय तिवारी के विरुद्ध पुलिस ने अपराध दर्ज करलिया गया था। गांधीनगर पुलिस ने मामले में धारा 467,468, 420, 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।इसमे कुछ आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका भीखारिज हो चुकी है और अभी वे फरार है। प्रशासन ने आज कार्यवाही करते हुए राहुल सिंह आरआई, नारायण सिंह आर .आई. एवं नजूल कार्यालय का रीडर अजय तिवारी को निलंबित भी कर दिया है।नमनाकला राजमोहनी देवी भवन के पीछे स्थित लगभगसवा 4 एकड़ गोचर मद की भूमि को राजस्व अधिकारियों-कर्मचारियों ने भूमाफियों से सांठगांठ कर  बंसू आ. भटकुल के नाम दर्ज करा महंगे दाम पर बेचे जाने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए भू-माफियाओं को कड़ा संदेश दिया है। मामले मेंकुछ दिन पूर्व ही प्रशासन की शिकायत पर तात्कालिक नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो, राहुल सिंह आरआई,नारायण सिंह आरआई एवं नजूल कार्यालय का रीडर अजय तिवारी के विरुद्ध पुलिस ने अपराध दर्ज करलिया गया था। गांधीनगर पुलिस ने मामले में धारा 467,468, 420, 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।इसमे कुछ आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है और अभी वे फरार है। प्रशासन ने आज कार्यवाही करते हुए राहुल सिंह आरआई, नारायणसिंह आरआई एवं नजूल कार्यालय का रीडर अजयतिवारी के निलंबित भी कर दिया है।

अंबिकापुर नगर में लंबे से समय से चले आ रहे शासकीय जमीनों की हेरा फेरी एवं कूट रचित दस्तावेजों के सहारे बेनामी हस्तांतरण एवं भूमाफियाओं द्वारा अवैध तरीके से सौदेबाजी चर्चा में रहा है। वर्तमान कलेक्टर सरगुजा के इस कार्यवाही से भविष्य में गलत तरीके से जमीनों की हेरा फेरी पर अंकुश लगेगा, इसकी नागरिकों ने उम्मीद जताई है। नागरिकों ने सरगुजा कलेक्टर की इस पहल की सराहना भी की है।

एक टिप्पणी भेजें

0टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें (0)