बलरामपुर
(समाचारवाणी)
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक कृष्ण नाथ टोप्पो, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम लडुआ, द्वारा 6 जनवरी को थाना राजपुर में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि बीते दिनांक 4 जनवरी को दिन में करीब 12.00 बजे आवेदक का पड़ोसी रिश्ते का भाई ( कपिल उरांव) उम्र 26 वर्ष खेत बाड़ी में लगे मटर को तोड़कर खा जाने से नाराज होकर आवेदक के नाबालिग पुत्र उम्र 07 वर्ष को आरोपी अपने घर ले जाकर हाँथ पैर को रस्सी से बांधकर बंधक बनाकर मारपीट किया है।
आवेदक कृष्ण नाथ टोप्पो के रिपोर्ट पर आरोपी कपिल टोप्पो के खिलाफ थाना राजपुर में अपराध क्रमांक 03/2026 धारा- 137(2), 296, 351(2), 115(2), 127(2) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना दौरान आरोपी कपिल टोप्पो को पुलिस अभिरक्षा में लेकर घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ करने पर बताया कि-बीते दिनांक 4जनवरी रविवार को पड़ोसी दो बालक बाड़ी में लगे फसल मटर को तोड़कर खा रहे थे तो गुस्सा मे पहने हुए कपड़ा के साथ पकड़कर दोनों को एक साथ अपने घर ले जाकर गंदी गंदी गाली देकर और हाथ मुक्का तथा पैर से मार पीट किया और दोनों नाबालिग लड़के के हाँथ पैर को रस्सी से बांधकर गुप्त रूप से अपने घर आंगन में बंधक बनाये रखा था।मामला में आरोपी द्वारा धारा 140(3) BNS का अपराध कारित किया जाना पाये जाने उक्त धारा पृथक से जोड़ी गई है। आरोपी कपिल टोप्पो के द्वारा अपना जुर्म कबूल करने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।



