अफीम की अवैध खेती मामले में बलरामपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बिहार राज्य के गया एवं झारखंड राज्य के चतरा से सरगना सहित 2 आरोपी गिरफ्तार, प्रकरण में 9 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल.
अंबिकापुर
(समाचारवाणी)
प्रकरण की विवेचना एवं टैक्निकल साक्ष्यों के आधार पर बलरामपुर पुलिस की कई टीमें झारखंड एवं बिहार राज्य के कई संभावित स्थानों पर लगातार दे रही थी दबिस, अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा श्री दीपक झा एवं पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री वैभव बैंकर द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है और पुलिस टीमों की मॉनिटरिंग जारी है।
थाना कुसमी के अपराध क्रमांक 26/2026 धारा 8,18 एन.डी.पी.एस. एक्ट के आरोपी पैरू सिंह भोक्ता पिता मटूक सिंह भोक्ता, उम्र 35 वर्ष, निवासी सोमिया, थाना-बाराचट्टी, जिला गया, बिहार एवं थाना कोरंधा अपराध क्रमांक 04/2026 धारा 8,18 एन.डी.पी.एस. एक्ट के आरोपी भूपेन्द्र उरांव उर्फ भूपेन्दरा उरांव पिता भुनेश्वर उरांव, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम, चाया, पोष्ट कुन्दा, पंचायत बोधाडीह, जिला चतरा, झारखंड को गिरफ्तार किया गया।
(फ़ाइल फोटो, अफीम की फसल और प्रशासन की कार्यवाही :त्रिपुरी, कोरंधा,कुसमी, जिला बलरामपुर)
क्या है मामला..
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पूर्व में थाना कुसमी क्षेत्र के ग्राम त्रिपुरी घोसराडांड़ एवं थाना कोरंधा क्षेत्र के ग्राम तुरीपानी खजूरी में अवैध मादक पदार्थ अफीम की खेती करने की सूचना पर बलरामपुर पुलिस द्वारा प्रशासन, एफ.एस.एल., एवं अन्य संयुक्त टीमों के साथ खेत में लगे अवैध मादक पदार्थ अफीम की खेती करना पाए जाने पर दोनों मामलों में (1) ग्राम त्रिपुरी से कुल 4344.569 किलोग्राम कीमत करीब रूपये 4,75,00,000/ रूपये (2) ग्राम तुरीपानी खजूरी से कुल 1883.76 किलोग्राम कीमत करीब रूपये 2,00,00,000/ रूपये का जप्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिवत कार्यवाही करते हुए दोनों मामलों में कुल 09 आरोपियों विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
प्रकरण की गंभीरता एवं अपराध की प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा एवं पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा प्रकरण की विधिवत विवेचना एवं प्रमुख आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु बलरामपुर पुलिस की पृथक-पृथक टीमों का गठन कर आरोपियों के छिपे होने के संभावित स्थानों पर रवाना किया गया था। प्रकरण की एंड टू एंड विवेचना एवं टैक्निकल मशीनरी से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीमों द्वारा झारखंड एवं बिहार राज्य के कई संभावित स्थानों पर लगातार दबिस दी जा रही थी।
यूँ पकडे गए नशे के सौदागर..
इसी दौरान थाना कुसमी के अपराध क्रमांक 26/26 का आरोपी सरगना पैरु सिंह भोक्ता पिता मटूक सिंह भोक्ता, उम्र 35 वर्ष, निवासी सोमिया, याना बाराचट्टी, जिला गया, बिहार को उसके सकूनत गया बिहार से तथा थाना कोरंधा के अपराध क्रमांक 04/26 के सरगना आरोपी भूपेन्द्र उरांव पिता भुनेश्वर उरांव, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम चाया, पोष्ट कुन्दा, पंचायत बोधाडीह, जिला चतरा, झारखंड को उसके ग्राम चाया चतरा, झारखंड से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर छत्तीसगढ़ लाया गया है। दोनों आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने से दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया जा रहा है। प्रकरण में विवेचना लगातार जारी है।







